उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बेटियों की शादी के लिए परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। “उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना” के तहत, पात्र परिवारों को ₹51,000 का अनुदान दिया जाता है। यह योजना राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में मदद करने के लिए शुरू की गई है।
योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
- बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- शादी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट [वेबसाइट का पता यहाँ डालें – shadianudan.upsdc.gov.in ] पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे।
ज़रूरी दस्तावेज़:
- आवेदक का आधार कार्ड
- बेटी का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (बेटी का)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- शादी का प्रमाण पत्र (शादी के बाद)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (आवेदक और बेटी की)
हेल्पलाइन नंबर:
योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए, आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- टोल-फ्री नंबर: 18001805131
अनुदान का भुगतान:
अनुदान की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन की स्वीकृति के बाद, अनुदान की राशि कुछ हफ़्तों के अंदर आवेदक के खाते में जमा कर दी जाएगी।
योजना का लाभ:
यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक मदद प्रदान करती है। इससे बेटियों की शादी में आने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलती है। यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी मददगार है, क्योंकि इसका लाभ केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों की शादी पर ही मिलता है।